By- Sudhanshu Srivastava
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टिकट गुम होने पर आप अपना डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते है |
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भारतीय रेल के अनुसार यदि चार्ट बनने से पहले आपका टिकट गुम हो जाता है |
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तो आप स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपय व एसी क्लास के लिए 100 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है |
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यदि चार्ट बनने के बाद आपका टिकट गुम हो जाता है |
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उस परिस्थति में टिकट का 50 प्रतिशत चार्ज तक लग सकता है |
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डुप्लीकेट टिकट आप रेलवे काउंटर व ट्रेन में मोजूद टीटी से भी बनवा सकते है |